राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना (Chiranjeevi Yojana) ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (universal health coverage)’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य राजस्थान के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है, जिससे स्वास्थ्य व्यय के कारण परिवारों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम हो सके।
Chiranjeevi Yojana launched by the Government of Rajasthan is an important step towards ‘universal health coverage’. This comprehensive health insurance scheme aims to provide quality medical services to the citizens of Rajasthan, thereby reducing the financial burden on families due to health expenses.
चिरंजीवी योजना क्या है?
चिरंजीवी योजना (Chiranjeevi Yojana), जिसे चिरंजीवी बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को चिकित्सा उपचार और अस्पताल में भर्ती के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए बनाई गई है। यह सरकारी कार्यक्रम लाभार्थियों को चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान वित्तीय बोझ उठाने से राहत देता है।
What is Chiranjeevi Yojana?
Chiranjeevi Yojana, also known as Chiranjeevi Bima Yojana, is a health insurance scheme designed to provide financial assistance to economically disadvantaged individuals for medical treatment and hospitalization. This government program relieves beneficiaries from bearing the financial burden during medical emergencies.
चिरंजीवी योजना (Chiranjeevi Yojana) की मुख्य विशेषताएं
विशेषताएं | विवरण |
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कवरेज | यह योजना ₹25 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। (The scheme provides a health cover of up to ₹25 lakh.) |
स्वास्थ्य पैकेज (Health Packages) | यह योजना लगभग 1597 स्वास्थ्य पैकेज निःशुल्क प्रदान करती है। (The scheme offers approximately 1597 health packages free of cost.) |
निजी अस्पतालों का समावेश (Inclusion of Private Hospitals) | इस योजना में सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल हैं। (The scheme includes both government and private hospitals.) |
रोगों का कवरेज (Coverage of Diseases) | यह योजना छोटी से लेकर बड़ी और गंभीर बीमारियों को कवर करती है। (The scheme covers minor to major and serious diseases.) |
योजनान्तर्गत पात्रता
योजनार्न्तगत पात्र परिवार दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है-
- निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः– राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।
- रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः– राज्य के वें परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वें निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850/- प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा दीया जायेगा।
Eligibility under the scheme Chiranjeevi Yojana
Under the scheme, eligible families have been divided into two types of categories-
- Categories receiving free benefits:- 100 percent of the premium for eligible families of such category as determined by the State Government is paid by the Government. At present eligible families under the Food Security Act, eligible families of Socio Economic Census (SECC) 2011, contractual employees working in state government departments/boards/corporations/government companies, small marginal farmers and those who received Covid-19 ex-gratia amount last year. Destitute and helpless families are included in the free category.
- Category to get benefits by paying Rs. 850/- per family per year: – Those families of the state who do not fall in the category of free eligible families and are not government employees/pensioners and are not taking benefits under the Medical Attendance Rules, are determined. You can avail the benefits of the scheme by paying 50 percent of the premium i.e. Rs 850 per family per year. The remaining 50 percent of the premium will be borne by the government.
चिरंजीवी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड (Jan Aadhar Card) की पंजीयन रसीद का नम्बर ।
- आधार कार्ड(Aadhar card) नम्बर होना आवश्यक है।
Document Required For Chiranjeevi Yojana
- Jan Aadhar Card/Jan Aadhar Card Number/Enrolment Registry Number of Jan Aadhar Card.
- It is necessary to have Aadhar card number.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में स्व-पंजीकरण की प्रक्रिया
- योजना में अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। आप इसे sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट लिंक पर जाकर बना सकते हैं।
- योजना में अपना पंजीकरण कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन करें।
- यहां आपको दो विकल्प दिखाई देंगे. पहला मुफ़्त है और दूसरा भुगतान किया गया है। आप अपनी निर्धारित श्रेणी के अनुसार दोनों विकल्पों में से चयन कर सकते हैं।
- निःशुल्क श्रेणी में राज्य के किसान (लघु एवं सीमान्त) एसएमएफ पर क्लिक करें, संविदा कर्मी अपनी श्रेणी पर क्लिक करें, संविदा एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 अनुग्रह भुगतान प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार, कोविड 19 एक्स पर क्लिक करें। -अनुदान राशि.
- इसके बाद सॉफ्टवेयर में अपना जन आधार नंबर या जन आधार पंजीकरण रसीद नंबर डालें और सर्च करें।
- सॉफ्टवेयर में आपको परिवार के सभी सदस्यों के नाम दिखाई देंगे, जिनमें से किसी एक सदस्य को डिजिटल हस्ताक्षर (ई-हस्ताक्षर) करना होगा, जिसके लिए आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को सॉफ्टवेयर में सबमिट करना होगा और ई-साइन करना होगा। इसके बाद आपको कैटेगरी के अनुसार अपना विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर पाएंगे.
- सशुल्क श्रेणी पारिवारिक आवेदन जमा करने पर, सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन भुगतान मोड पर ले जाएगा जहां आपको निर्धारित प्रीमियम राशि 850 रुपये का भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद पॉलिसी दस्तावेज़ का प्रिंट लिया जा सकता है।
Process of self-registration in Chief Minister Chiranjeevi yojana
- To register yourself online in the scheme, first of all you have to create your SSO ID. You can make it by visiting sso.rajasthan.gov.in website link.
- To register yourself in the scheme, click on online registration and log in with your SSO ID.
- Here you will see two options. The first is free and the second is paid. You can select from both the options as per your prescribed category.
- In the free category, farmers of the state (small and marginal) click on SMF, contract workers click on their category, destitute and helpless families receiving Covid-19 ex-gratia payment by the contract and state government, click on Covid 19X. -Grant amount.
- After this, enter your Jan Aadhaar number or Jan Aadhaar registration receipt number in the software and search.
- In the software you will see the names of all the family members, out of which any one member will have to do digital signature (e-signature), for which OTP will be received on the mobile number registered in the Aadhaar card. This OTP will have to be submitted in the software and e-signed. After this you have to enter your details according to the category. After this you will be able to print the policy document.
- On submission of paid category family application, the software will take you to online payment mode where you have to pay the prescribed premium amount of Rs 850. Print of the policy document can be taken after payment.
निष्कर्ष
चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार की एक सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों को ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज’ प्रदान करना है। सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को कवर करके, यह योजना सुनिश्चित करती है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।
Conclusion
Chiranjeevi Yojana is a commendable initiative of the Government of Rajasthan, which aims to provide ‘universal health coverage’ to its citizens. By covering both government and private hospitals, the scheme ensures that quality healthcare is accessible to all, irrespective of their economic status.
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