Mukhyamantri Chiranjeevi Durghatna Bima Yojana (MCDBY): परिवार के लिए 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा

योजना के उद्देश्य (Objective of the MCDBY plan)

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य योजनाओं- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह “मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना ” (MCDBY) प्रारंभ की गई हैI इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगाI बीमित परिवार के सदस्य या सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक लाभ बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा I 

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए पात्रता (Eligibility for MCDBY)

  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पात्र परिवार के सदस्य
  • आरजीएचएस के तहत पंजीकृत परिवार
  • ऐसे विधुतकर्मी जिनका जन्म 1 जनवरी 2004 से पहले हुआ हो 

योजनान्तर्गत लाभ कब देय होगा (When will the benefits under the MCDBY be available?)

  1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या क्षति
  2. बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति
  3. मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति
  4. बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति
  5. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति
  6. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या क्षति
  7. जलने से होने वाली मृत्यु या क्षति

योजना के तहत परिवार को मिलने वाला लाभ (Benefits to the family under the MCDBY)

क्र. सं.दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार दुर्घटना पर मिलने वाला लाभ
1दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर मिलने वाला लाभ5 लाख रूपये 
2दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर मिलने वाला लाभ10 लाख रूपये 
3दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ) मिलने वाला लाभ3 लाख रूपये 
4दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) मिलने वाला लाभ1.5 लाख रूपये 

योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण बातें (Important points regarding the MCDBY)

  • योजना का संचालन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जायेगा I
  • यह योजना जनआधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा I
  • इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के किसी/किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने / स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जायेगा जो जनाधार से लिंक हो I

दावे के लिए ऑनलाइन दावा प्रपत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ (Documents required to be uploaded along with online claim form for claim)

श्रेणीदुर्घटना का प्रकारमृत्युक्षति
1. सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना 
 2. बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण 
 3. मकान के ढहने के कारण
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
 2. इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-
 (i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
 (ii) एफ आई आर / रोजनामचा/ मर्ग रिपोर्ट
 (iii) पंचनामा
 (iv) चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
 2.एफ आई आर / रोजनामचा (यदि कराई गई हो)
 3. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
 4. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र
1. बिजली के झटके के कारण
 2. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
 2. इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-
 (i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
 (ii) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी
 3. एफ आई आर
 4. इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
 2. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
 3. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र

 1. डूबने के कारण
 2. जलने की स्थिति में
1. मृत्यु प्रमाण-पत्र
 2. एफ आई आर
 3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट
 4. एफ आर
1. चिकित्सालय की रिपोर्ट
 2. एफ आई आर / रोजनामचा
 3. एफ आर
 4. डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
 5. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र

योजना के अंतर्गत दावा निस्तारण की प्रक्रिया (Process of claim settlement under the MCDBY)

  • परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जायेगी।
  • दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी
  • दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति / अस्वीकृति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में मैसेज भिजवाया जायेगा।

अपील समीक्षा प्रणाली (Appeal review system)

दावे के निस्तारण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर निदेशक, राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग को ऑनलाइन अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

हमारा लेख पढ़ने के लिए धन्यवाद। अधिक रोचक जानकारी के लिए कृपया हमारी साइट पर जाएँ govt.websitehelp.in

Leave a Comment